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बुधवार, 4 नवंबर 202612:20 PM
सुप्रीम कोर्ट

राहुल गांधी को राहत: "Commander-in-Thief" टिप्पणी वाले मानहानि केस में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मुंबई की गिरगाँव मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि ट्रायल पर रोक लगा दी। मामला 2018 में रफ़ाल विवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर कथित "Commander-in-Thief" टिप्पणी से जुड़ा है।

राहुल गांधी को एक पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।

मामला क्या है

शिकायतकर्ता एम एच श्रीश्रीमाल का आरोप है कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक भाषण में रफ़ाल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "Commander-in-Thief" और "चोरों का सरदार" कहा था। गिरगाँव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को गांधी के ख़िलाफ़ process जारी की थी।

अब तक का घटनाक्रम

तारीख़घटना
20 सितंबर 2018राजस्थान में कथित भाषण
28 अगस्त 2019गिरगाँव कोर्ट ने समन जारी किया
8 सितंबर 2026बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 का समन रद्द करने से इनकार किया
13 अक्टूबर 2026सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने निचली अदालत की कार्यवाही पर फ़िलहाल रोक लगाई और गांधी की याचिका पर नोटिस जारी कर चार हफ़्ते में जवाब माँगा। गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी पेश हुए।

ध्यान दें

यह अंतरिम आदेश है। इसका मतलब यह नहीं कि केस ख़त्म हो गया; सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे फ़ैसला करेगा।

परीक्षा के लिए: भारत में मानहानि दीवानी और आपराधिक दोनों हो सकती है। आपराधिक मानहानि अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 में है, जो पहले IPC की धारा 499-500 में थी।

स्रोत: Outlook

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राहुल गांधी पर किस टिप्पणी को लेकर केस है?

2018 में रफ़ाल विवाद के दौरान PM मोदी पर कथित "Commander-in-Thief" टिप्पणी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

गिरगाँव कोर्ट के ट्रायल पर फ़िलहाल रोक और चार हफ़्ते में जवाब माँगा।